Skip to main content

रिश्वतखोर पटवारी को हुई 4 साल की जेल साथ ही 4 हजार का जुर्माना

सतना । सतना के विशेष न्यायालय ने रिश्वतखोर पटवारी अखण्ड प्रताप सिंह को दोषी मानते हुए 4 साल का कारावास व 4 हजार रूपऐ जुर्माना के अर्थदंड से दंडित किया है । उक्त मामले की पैरवी राज्य की ओर से एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी द्वारा की गई । एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता जय सिंह निवासी ग्राम लौलाछ द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2015 को शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपने गांव में जुलाई के महीने में .146 हेक्टेयर जमीन खरीदा था जिसके दस्तावेज शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी अखण्ड प्रताप सिंह हल्का पटवारी लौलाछ को माह अगस्त 2015 में नामांतरण कराने एवं ऋण पुस्तिका बनाकर देने हेतु दिया था इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी पटवारी से कई बार मिला गया तो पटवारी द्वारा कहा गया कि नामांतरण करा दिया है लेकिन ऋण पुस्तिका बनाकर मैं तब दूंगा जब तुम मुझे 3500 रू रिश्वत दोगे जिसमें से 1500 रू पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता से ले लिया गया और दो हजार रू रिश्वत की और मांग कर रहा था शिकायतकर्ता जय सिंह द्वारा आरोपी पटवारी को उस समय दो हजार रू रिश्वत की राशि नहीं दी गई बल्कि रिश्वत की राशि दो हजार रू लेते हुए आरोपी पटवारी को पकडवाने के आशय से एक लिखित शिकायत पत्र पुलिस अधीक्षक विशेष पुलिस स्थापना लोकायुक्तं कार्यालय रीवा संभाग रीवा को दी गई । पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने अधीन पदस्थ निरीक्षक अशोक पाण्डेय से शिकायत का सत्यापन कराया गया । आरोपी पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता से रिश्वत की अवैध मांग करने की पुष्टि होने पर आरोपी पटवारी के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा धारा 7 के अन्तर्गत अपराध का पंजीयन किया गया एवं विधिवत ट्रैप कार्यवाही आयोजित की गई ट्रैप दल द्वारा 7 जनवरी 2016 को आरोपी अखण्ड प्रताप सिंह को तहसील परिसर कोटर जिला सतना में दो हजार रू की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो पकडा गया आरोपी के कब्जे से रिश्‍वत में लिये गये 2 हजार रू जप्त किये गये । संपूर्ण विवेचना के उपरांत आरोपी अखण्ड प्रताप सिंह के विरूद्व भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 , धारा 13 (1)(डी) , 13(2) के तहत दण्डनीय अपराध करना प्रमाणित पाये जाने पर अभियोग पत्र तैयार किया जाकर न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया । अभियोजन द्वारा प्रस्तुतत गवाहो और दस्ता्वेजी साक्ष्यो के आधार पर आरोपी अखण्डं प्रताप सिंह के विरूद्व न्या्यालय द्वारा मामला प्रमाणित पाते हुए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के अन्तर्गत तीन वर्ष का कारावास एवं 2000 रू का अर्थदण्ड तथा धारा 13 (1)(डी) , 13(2) में 04 वर्ष का कारावास एवं 2000 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया । 


Comments

Popular posts from this blog

ब्राह्मण की सबसे बड़ी ताकत ज्ञान।

कोबरा ब्रेकिंग न्यूज़ मुकेश गौड़ आशीष गौड। शिवपुरी। अखिल भारतीय  ब्राह्मण महासभा सनातन की साप्ताहिक बैठक आज रविवार को वार्ड क्रमांक 38  के प्रियदर्शनी कॉलोनी शंकर जी का मंदिर  पर आयोजित हुई उसमें सबसे पहले भगवान परशुराम के चित्र पर मुख्य अतिथि पंडित राजेंद्र पाराशर  व  कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे ब्राह्मण समाज के जिला अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम कांत शर्मा एवं विशिष्ट अतिथि  पंडित कुंज बिहारी पाराशर  ने संयुक्त रूप से माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर एवं सभी उपस्थित विप्र बन्धुओं ने पुष्पार्चन कर बैठक का शुभारंभ कैलाशनारायण मुदगल ने सभी को योग कराया । इसके बाद संयुक्त रूप से गायत्री चालीसा का पाठ किया गया तथा पंडित राजेंद्र पांडे ने स्वागत भाषण दिया। मुख्य वक्ता पंडित सत्यनारायण दीक्षित ने अपने उद्बोधन में कहा कि नीति शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण की शक्ति उसका ज्ञान है ब्राह्मण अपने ज्ञान के कारण ही सभी समाजों में सम्मान का पात्र होता है, किसी ब्राह्मण को जितना अधिक ज्ञान होता है उसे समाज में उतना ही अधिक सम्मान प्राप्त होता है। ब्राह्मण के अला...

कोलारस हजरत हुसैन की याद में प्रतिवर्ष की भांति ताजीए निकले कोबरा न्यूज़ कार्यालय पर स्वागत बंदन श्री राजेंद्र गौड द्वारा।

ब्रेकिंग न्यूज़ कोबरा मुकेश गौड़ आशीष गौड  कोलारस हजरत हुसैन की याद में ताजिया निकाले गए कटरा मोहल्ला से सदर बाजार होते हए कोबरा न्यूज़ प्रधान  कार्यालय पर श्री राजेंद्र गौड के नेतृत्व में भाईचारे के साथ स्वागत बंदन किया मौजूद रहे पत्रकार मुकेश गौड़  शरीफ खान भाजपा उपाध्यक्ष सादिक खान एट्स नियंत्रण स्वास्थ्य  सालाहकार गौड़ आशीष गौड सोएब खान शोहेल खान  समत काजी असो खान अय्या राईन वफाती मंसूरी शिक्षक सत्तार खान ठेकेदार गोलू कुरैशी जय किशन माक्षी मंडी अध्यक्ष यशपाल रावत भूपेंद्र रावत रामस्वरूप रावत व मुकेश भार्गव पवन पाराशर विनोद शर्मा विनोद मिश्रा विक्रम व्यास भूला उर्फ इमरान भाजपा अल्प मोर्चा अध्यक्ष विपिन खेमरिया के द्वारा ताजयों का स्वागत बंदन किया।बा भाईचारे के सथ शांति पूर्वक निकाले ताजिया।

मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण मांगने हेतु ब्राह्मण समाज ने ज्ञापन सोपा।

कोबरा ब्रेकिंग न्यूज़ शिवपुरी। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन ने आज कलेक्ट शिवपुरी पहुंचकर ज्ञापन दिया उसमें मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के हाल ही में वायरल हुए वीडियो वक्तव्य *दुश्मनी भी हो जाए और अपन से बड़े हैं तो पंडित जी पांव लागो और धम्म* वाले बयान पर स्पष्टीकरण हेतु आज ब्राह्मण समाज शिवपुरी के वरिष्ठ जनों ने कलेक्ट पहुंचकर डिप्टी कलेक्टर श्रीमती को ज्ञापन सौंपा ।    अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा सनातन के जिला अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम कान्त शर्मा ने कहा कि ब्राह्मण समाज सदैव राष्ट्र, संस्कृति, और सनातन धर्म के लिए निःस्वार्थ भाव से समर्पित रहा है ब्राह्मण समाज ने भारतीय जनता पार्टी को न केवल अपना समर्थन दिया है बल्कि वैचारिक और नैतिक आधार भी प्रदान किया है।     पंडित राजेश बिहारी पाठक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने भिंड जिले की लाहार विधानसभा क्षेत्र की आमसभा में कहा कि *दुश्मनी भी हो जाए और अपन से बड़े हैं तो पंडित जी पांव लागू धम्मसे* इस वक्तव्य के साथ उन्होंने एक ऐसा शारीरिक इशारा भी किया जो समाज में हिंसा का संकेत माना जा रहा है यह वीड...