सतना । सतना के विशेष न्यायालय ने रिश्वतखोर पटवारी अखण्ड प्रताप सिंह को दोषी मानते हुए 4 साल का कारावास व 4 हजार रूपऐ जुर्माना के अर्थदंड से दंडित किया है । उक्त मामले की पैरवी राज्य की ओर से एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी द्वारा की गई । एडीपीओ हरिकृष्ण त्रिपाठी ने बताया कि शिकायतकर्ता जय सिंह निवासी ग्राम लौलाछ द्वारा दिनांक 31 दिसंबर 2015 को शिकायत दर्ज कराई कि उसने अपने गांव में जुलाई के महीने में .146 हेक्टेयर जमीन खरीदा था जिसके दस्तावेज शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी अखण्ड प्रताप सिंह हल्का पटवारी लौलाछ को माह अगस्त 2015 में नामांतरण कराने एवं ऋण पुस्तिका बनाकर देने हेतु दिया था इसके बाद शिकायतकर्ता द्वारा आरोपी पटवारी से कई बार मिला गया तो पटवारी द्वारा कहा गया कि नामांतरण करा दिया है लेकिन ऋण पुस्तिका बनाकर मैं तब दूंगा जब तुम मुझे 3500 रू रिश्वत दोगे जिसमें से 1500 रू पटवारी द्वारा शिकायतकर्ता से ले लिया गया और दो हजार रू रिश्वत की और मांग कर रहा था शिकायतकर्ता जय सिंह द्वारा आरोपी पटवारी को उस समय दो हजार रू रिश्वत की राशि नहीं दी गई बल्कि रिश्वत की राशि दो हजार रू लेते हु...
मुकेश गौड - प्रधान संपादक