प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से कराएं, 31 जुलाई अंतिम तिथि।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा अनिवार्य रूप से कराएं, 31 जुलाई अंतिम तिथि।
कोबरा ब्रेकिंग न्यूज़
मुकेश गौड़
शिवपुरी, 29 जुलाई 2026/ कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशन में उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा जिले के समस्त कृषकों से अपील की गई है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत खरीफ वर्ष 2026 की अधिसूचित फसलों का बीमा 31 जुलाई तक अनिवार्य रूप से करा लें। योजना के अंतर्गत फसल बीमा प्रस्ताव स्वीकार करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है। इसके उपरांत किसी भी श्रेणी के कृषकों के बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
उप संचालक ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना भारत सरकार एवं राज्य शासन की एक प्रमुख जोखिम प्रबंधन योजना है, जिसके माध्यम से प्राकृतिक आपदाओं, प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों, सूखा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि, बाढ़, ओलावृष्टि, चक्रवात, भूस्खलन, आकाशीय बिजली तथा अधिसूचित स्थानीय आपदाओं से फसल को होने वाली क्षति की स्थिति में पात्र कृषकों को योजना के प्रावधानों के अनुसार वित्तीय संरक्षण प्रदान किया जाता है।
जिले में खरीफ वर्ष 2026 हेतु धान (सिंचित/असिंचित), मक्का, बाजरा, ज्वार, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन एवं मूंगफली अधिसूचित फसलें हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर बीमा कराना आवश्यक है। ऋणी कृषकों का फसल बीमा संबंधित वित्तीय संस्था/बैंक शाखा के माध्यम से किया जाएगा। वहीं गैर-ऋणी (स्वैच्छिक) कृषक अपना बीमा कॉमन सर्विस सेंटर, एम.पी. ऑनलाइन, सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से करा सकते हैं।
बीमा प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय कृषकों को समग्र किसान आईडी (अनिवार्य), आधार कार्ड (मोबाइल नंबर से लिंक), बैंक खाते का विवरण/पासबुक, भू-अधिकार पुस्तिका/भूमि अभिलेख, बुवाई संबंधी स्वप्रमाणित घोषणा-पत्र तथा अन्य आवश्यक अभिलेख साथ लेकर जाना होगा।
उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास ने जिले के कृषकों से आग्रह किया है कि अंतिम तिथि के अंतिम दिनों में अनावश्यक भीड़ एवं तकनीकी समस्याओं से बचने के लिए 31 जुलाई से पूर्व ही अपनी अधिसूचित फसलों का बीमा कराकर योजना का लाभ सुनिश्चित करें तथा प्राकृतिक जोखिमों के विरुद्ध अपनी कृषि आय को सुरक्षित बनाएं।
समाचार क्रमांक 193/2026 ---00---
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