लाउडस्पीकर और डीजे के उपयोग पर ध्वनि प्रदूषण नियमों के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश। ब्रेकिंग न्यूज़ 👉कोबरा मुकेश गौड़ आशीष गौड रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे एवं लाउडस्पीकर के उपयोग पर रहेगा प्रतिबंध; नियमों का उल्लंघन करने पर उपकरण होंगे जब्त* शिवपुरी, 14 अक्टूबर 2026/ शिवपुरी जिले में विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक आयोजनों, विवाह समारोहों, जुलूसों और रैलियों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों, डीजे, लाउडस्पीकर एवं अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले साधनों का उपयोग निर्धारित मानकों एवं समय-सीमा का उल्लंघन करते हुए किए जाने के मामले लगातार संज्ञान में आ रहे हैं। इसके फलस्वरूप चिकित्सालयों में उपचाररत रोगियों, वरिष्ठ नागरिकों, नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका बनी रहती है तथा विद्यार्थियों की पढ़ाई एवं आम नागरिकों की शांति बाधित होती है। इन सभी परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने लोक स्वास्थ्य, जनसुविधा, लोक शांति और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2...
मुकेश गौड - प्रधान संपादक