पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2026 हेतु कार्यक्रम जारी, 8 सितंबर से जमा होंगे नाम-निर्देशन पत्र*शिवपुरी जिले में पंच के 21, सरपंच के 4 तथा जनपद सदस्य के 1 पद के लिए होगा उपनिर्वाचन।
पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2026 हेतु कार्यक्रम जारी, 8 सितंबर से जमा होंगे नाम-निर्देशन पत्र
*शिवपुरी जिले में पंच के 21, सरपंच के 4 तथा जनपद सदस्य के 1 पद के लिए होगा उपनिर्वाचन।
ब्रेकिंग न्यूज़ 👉कोबरा
मुकेश गौड़
29 सितंबर को होगा मतदान, सरपंच व जनपद सदस्य के निर्वाचन ईवीएम तथा पंच के मतपत्र से कराए जाएंगे*
शिवपुरी, 06 सितंबर 2026/ मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन वर्ष-2026 (पूर्वार्द्ध) हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार निर्वाचन की सूचना का प्रकाशन तथा नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य 08 सितंबर (मंगलवार) प्रातः 10.30 बजे से प्रारंभ होगा।
*शिवपुरी जिले में 26 रिक्त पदों पर होगा उपनिर्वाचन*
पंचायतों के रिक्त पदों की जानकारी के तहत शिवपुरी जिले में कुल 26 पदों पर उप निर्वाचन कराया जाएगा। इसमें पंच पद के लिए 21 स्थान, सरपंच पद के लिए 04 स्थान तथा जनपद पंचायत सदस्य के लिए 01 पद पर निर्वाचन आयोजित होगा।
*यह रहेगा निर्वाचन का पूरा कार्यक्रम*
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित समय-सारणी के अनुसार उप निर्वाचन की प्रक्रिया अंतर्गत 08 सितंबर (मंगलवार) को निर्वाचन की सूचना, सीटों के आरक्षण और मतदान केंद्रों की सूची का प्रकाशन तथा नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करना प्रारम्भ होगा। नाम-निर्देशन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर (मंगलवार) प्रातः 10.30 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक रहेंगी। 16 सितंबर (बुधवार) को नाम-निर्देशन पत्रों की संवीक्षा (जांच) की जाएगी। 18 सितंबर (शुक्रवार) को अभ्यर्थिता से नाम वापस लेने की अंतिम तिथि (अपरान्ह 3 बजे तक) तथा इसके तुरंत बाद प्रतीक चिन्हों का आवंटन किया जाएगा। 29 सितंबर (मंगलवार) को मतदान (यदि आवश्यक हो) प्रातः 07 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक आयोजित किया जाएगा। 03 अक्टूबर (शनिवार) को प्रातः 8 बजे से सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के मतों की विकासखंड मुख्यालय पर ई.व्ही.एम. से गणना की जाएगी। 05 अक्टूबर (सोमवार) को प्रातः 10.30 बजे से पंच पद की मतदान केन्द्र पर की गई मतदान केन्द्र तथा विकासखण्ड मुख्यालय पर की गई मतगणना का सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा की जाएगी।
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सरपंच, जनपद सदस्य का निर्वाचन ईवीएम और पंच के मतपत्र से होंगे*
आयोग द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य का निर्वाचन ई.व्ही.एम. मशीन के माध्यम से संपन्न कराया जाएगा, जबकि पंच पद का निर्वाचन मतपत्र व मतपेटी के माध्यम से होगा। मतदाताओं के लिए मतपत्र एवं ईवीएम में नोटा का विकल्प भी उपलब्ध रहेगा।
*आदर्श आचरण संहिता लागू*
निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित ग्राम पंचायत एवं निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है, जो निर्वाचन परिणाम की घोषणा तक प्रभावशील रहेगी। निर्वाचन से संबंधित सभी प्रक्रियाएं राज्य निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन पोर्टल आईईएमएस के माध्यम से पूरी की जाएंगी।
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