बैंक ऋण जमा न करने वाले 31 डिफाल्टरों पर कलेक्टर श्री वर्मा की सख्त कार्रवाई; नोटिस किए जारी*बकाया राशि जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस होंगे निलंबित
बैंक ऋण जमा न करने वाले 31 डिफाल्टरों पर कलेक्टर श्री वर्मा की सख्त कार्रवाई; नोटिस किए जारी
*बकाया राशि जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस होंगे निलंबित
ब्रेकिंग न्यूज़ कोबरा
मुकेश गौड़ आशीष गौड
शिवपुरी, 22 अक्टूबर 2026/ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की संस्थाओं से ऋण लेकर निर्धारित समयावधि में राशि जमा न करने वाले 31 डिफॉल्टर्स के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा के निर्देशानुसार बैंक द्वारा जिले के विभिन्न थाना अंतर्गत आने वाले ऋण 31 बकायादारों को शस्त्र लाइसेंस निलंबित या निरस्त किए जाने के संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बैंक ऋण न चुकाने से उत्पन्न वित्तीय कठिनाइयों और अन्य खाताधारियों के भुगतान में आ रही परेशानियों को देखते हुए यह कार्रवाई की गई है।
जारी नोटिसों के तहत जिले के विभिन्न थाना अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों द्वारा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की संस्थाओं से ऋण लिया गया था, जिसे जमा नहीं कराया गया है। बैंक का कहना है कि ऋण राशि जमा न होने के कारण संस्था को वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसका असर अन्य खाताधारियों के भुगतानों पर भी पड़ रहा है।
*इन व्यक्तियों को जारी किए गए हैं नोटिस*
ग्राम कारोवाह निवासी श्री जगदीश पुत्र श्री ज्ञानसिंह रावत जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का 30 सितंबर 2026 की स्थिति में 89 हजार 397 रुपये का बकाया ऋण जमा न करने पर कलेक्टर न्यायालय द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। ग्राम दतुला निवासी श्री नरेन्द्र गुर्जर पुत्र श्री सहोदर बैंक का 3 लाख 94 हजार 921 रुपये का बकाया ऋण समय पर जमा न करने पर इनके विरुद्ध भी शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार थाना रन्नौद क्षेत्र के ग्राम इचोनिया निवासी श्री अजय सिंह पर बकाया राशि ₹1,61,362 एवं ग्राम इचोनिया निवासी श्री नरेन्द्र सिंह तोमर पर ₹1,98,637, थाना सिरसौद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम वीलारा श्री रंजीत यादव पर ₹1,73,404 तथा ग्राम झलवास निवासी श्री जय सिंह रावत पर ₹74,464, थाना बैराड़ क्षेत्र के ग्राम दूल्हारा निवासी राम प्रकाश वर्मा पर ₹2,25,905 व ग्राम बैराड़ निवासी श्री रामदुलारे पर ₹1,40,156 की राशि बकाया ऋण समय पर जमा न करने पर इनके विरुद्ध भी शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है।
इसी क्रम में थाना पोहरी क्षेत्र के ग्राम झिरी निवासी श्री मनीराम धाकड़ पर ₹3,24,481 तथा ग्राम टोरिया निवासी श्रीकृष्ण यादव पर ₹2,84,892, थाना कोलारस के ग्राम कुलवारा श्री शेरसिंह पंजाबी पर ₹1,76,748 एवं ग्राम भड़ौता निवासी श्री अमोल सिंह पर ₹3,24,055, थाना करैरा क्षेत्र के ग्राम हाथरस श्री मायाशिव लोधी पर ₹1,97,143 तथा थाना दिनारा के ग्राम थनरा निवासी श्री महेंद्र पाण्डेय पर ₹1,05,080 बकाया हैं। इसके अतिरिक्त थाना बदरवास क्षेत्र के ग्राम बारई निवासी श्री शिवनंदन सिंह यादव पर ₹5,29,160 तथा ग्राम बांसखेड़ा निवासी श्री पहलवान सिंह यादव पर ₹4,70,000, थाना इंदार क्षेत्र के ग्राम मेघोना बड़ा निवासी श्री विजय सिंह यादव पर ₹4,26,424 एवं ग्राम इंदार निवासी श्री बुंदेल सिंह रघुवंशी पर ₹3,14,802, थाना पिछोर क्षेत्र के ग्राम बड़ा निवासी श्री लक्ष्मीनारायण पुरी पर ₹70,420 तथा ग्राम भितरगवां निवासी श्री आसाराम लोधी पर ₹1,21,704 की बकाया राशि है।
इसके साथ ही थाना सुरवाया के ग्राम विची निवासी श्री अमरसिंह पर ₹2,36,977, थाना सिरसौद के ग्राम देहसुहारा निवासी श्री हरवंश धाकड़ पर ₹7,86,131, थाना देहात के ग्राम कोटा निवासी श्री भूपेन्द्र सिंह पर ₹3,50,564, ग्राम बड़ागांव निवासी श्री जसपाल सिंह गुर्जर पर ₹1,76,333, ग्राम सतेरिया निवासी श्री महाराज सिंह रावत पर ₹3,60,813, ग्राम सतेरिया निवासी श्री मोहन सिंह पर ₹6,97,594 एवं ग्राम सतेरिया निवासी श्री रामकिशन रावत पर ₹2,14,808, थाना बामौरकलां के ग्राम बमौरकलां पर राजाराम यादव पर ₹1,19,485 एवं ग्राम नदावन निवासी श्री भीम सिंह ₹1,03,442 तथा थाना खनियाधाना निवासी श्री मुहम्मद युनस पर ₹54,290 एवं ग्राम नंदपुर निवासी श्री श्रीराम लोधी पर ₹96,737 का बकाया ऋण समय पर जमा न करने पर इनके विरुद्ध भी शस्त्र लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई हेतु नोटिस जारी किया गया है।
समाचार क्रमांक 148/2026
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