*कलेक्ट ने 👉🏼6 शस्त्र अनुज्ञप्ति की निलंबित
ब्रेकिंग न्यूज़ 👉 कोबरा।
मुकेश गौड़
शिवपुरी, 22 अक्टूबर 2026/ जिले में लोक शांति, कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा शस्त्रों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा द्वारा सख्त कदम उठाए गए हैं। पुलिस अधीक्षक, जिला शिवपुरी से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर, जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले 6 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के विरुद्ध आयुध अधिनियम, 1959 के तहत कार्रवाई करते हुए उनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं।
शस्त्र अनुज्ञप्ति की शर्तों का उल्लंघन किया जाकर क्षेत्र की लोक शांति व्यवस्था को भंग करने तथा भविष्य में भी अपने लाइसेंसी शस्त्र के दुरुपयोग की आशंका को देखते हुए ग्राम सेकरा, थाना बामौरकलां निवासी श्री मनोहर पुत्र हरीराम यादव की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 187/2022/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम अछरौनी, थाना खनियाधाना निवासी श्री राणाप्रताप पुत्र भगवत सिंह परमार की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 756/2003/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम मुहारीकलां, थाना खनियाधाना निवासी श्री ओमकार सिंह पुत्र महाराज सिंह लोधी की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 29/1985/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम नगरेला हाल बीजासेन रोड पिछोर, थाना पिछोर निवासी श्री रूप सिंह लोधी पुत्र रामरतन लोधी की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 49/2023/111/डीएम/एसपीआई, ग्राम बड़ेरा, थाना पिछोर निवासी श्री नरेन्द्र सेन पुत्र हरदास सेन की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 80/1996/111/डीएम/एसपीआई तथा निवासी कॉलेज के पास करैरा निवासी श्री नारायण कुशवाह पुत्र रामप्रसाद कुशवाह की शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक 21/2012/111/डीएम/एसपीआई को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
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