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शिवपुरी सहकारी बैंक शाखा में बकाया जमा न करने वाले डिफाल्टरों पर सख्ती👉बकाया राशि जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस होंगे निलंबित/ निरस्त*


शिवपुरी सहकारी बैंक  शाखा में बकाया जमा न करने वाले डिफाल्टरों पर सख्ती
👉बकाया राशि जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस होंगे निलंबित/ निरस्त*
ब्रेकिंग न्यूज़ कोबरा। 
मुकेश गौड़।
शिवपुरी, 24 अक्टूबर 2026/ जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित शिवपुरी की शाखा शिवपुरी से ऋण लेकर निर्धारित समयावधि में राशि जमा न करने वाले शस्त्रधारी 22 डिफॉल्टर्स के विरुद्ध जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। 
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री अर्पित वर्मा ने शिवपुरी शाखा के 22 बकायादारों को नोटिस जारी किए हैं। निर्धारित समयावधि 7 दिवस में राशि जमा न करने पर शस्त्र लाइसेंस निलंबित/निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।👇
इन व्यक्तियों को जारी किए गए हैं नोटिस*
सहकारी बैंक की शिवपुरी शाखा में संस्था कुवरपुर के अंतर्गत अमर सिंह (पिता ज्ञानी यादव, ग्राम खलारा) पर ₹1,10,947, बारेलाल (पिता वल्लभ सिंह, ग्राम खलारा) पर ₹1,39,399, खाण्डे सिंह (पिता मुरली यादव, ग्राम खलारा) पर ₹1,98,359, अरुण कुमार (पिता हरी सिंह धाकड़, ग्राम पाडरखेड़ा) पर ₹1,18,318, लवकुश (पिता दीनदयाल शर्मा, ग्राम सिकरावदा) पर ₹76,195, तथा अवतार सिंह (पिता उम्मेद सिंह गुर्जर, ग्राम सिलपुरा) पर ₹38,258 की राशि बकाया है। 
इसी प्रकार संस्था लालगढ़ के अंतर्गत जय सिंह (पिता खैर सिंह, ग्राम झलवासा) पर ₹74,464, भैरोलाल रावत (पिता राजाराम, ग्राम ख्यावदा) पर ₹63,580, संस्था मुढेरी के अंतर्गत मोहनलाल रावत (पिता रामजीलाल, ग्राम भौराना) पर ₹93,659 तथा भारत सिंह (पिता लक्ष्मण सिंह, ग्राम रातीकिरार) पर ₹1,39,145 बकाया हैं। संस्था सिरसौद के अंतर्गत हिम्मत (पिता अमरलाल, ग्राम खोईया) पर ₹76,719, रामगोपाल (पिता जगनू, ग्राम खोईया) पर ₹1,22,904, शिवनारायण (पिता मगल सिंह, ग्राम खोईया) पर ₹2,06,510, देवकीनंदन (पिता लक्ष्मीनारायण, ग्राम सिरसौद) पर ₹71,145, दयाली (पिता जादो, भावखेड़ी) पर ₹3,97,128, रंजीत (पिता वक्शी, ग्राम बीलारा) पर ₹1,73,404 तथा रामेश्वर (पिता श्याम लाल, ग्राम सिरसौद) पर ₹74,762 की राशि बकाया है। संस्था सिंहनिवास के अंतर्गत मनीराम (पिता बाबूलाल, ग्राम दर्रोनी) पर ₹42,353, सरदार (पिता भगवानलाल, ग्राम जसराजपुर) पर ₹90,235, राजेन्द्र (पिता मुलचंद, ग्राम रायचंद्रखेड़ी) पर ₹51,235, शिशुपाल (पिता हुकुम सिंह, ग्राम सिंहनिवास) पर ₹1,32,335 तथा उदय सिंह (पिता हुकुम सिंह, ग्राम सिंहनिवास) पर ₹1,79,391 का बकाया ऋण समय पर जमा न करने पर इनके शस्त्र लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी।

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