EOW की जांच की गति काफी धीमी* *सहारा समूह मामले में आरोपी सीमांतो राय,जे.बी. राय के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी करने की मांग** *प्रमुख सचिव वित्त ने आयुक्त संस्थागत वित्त को कार्यवाही करने हेतु पत्र भेजा
EOW की जांच की गति काफी धीमी
* *सहारा समूह मामले में आरोपी सीमांतो राय,जे.बी. राय के खिलाफ इंटरपोल नोटिस जारी करने की मांग*
* *प्रमुख सचिव वित्त ने आयुक्त संस्थागत वित्त को कार्यवाही करने हेतु पत्र भेजा
ब्रेकिंग न्यूज़ 👉 कोबरा
मुकेश गौड़
शिवपुरी । आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल ने गरीब निवेशकों की जमा राशि से प्रदेश के पांच जिलों में खरीदी जमीनों को ओने पोने दामों में बेचने के अपराध में चिटफंड कंपनी👉 सहारा समूह के खिलाफ एक वर्ष पूर्व 25 जुलाई 2025 को अपराध पंजीबद्ध (FIR) मेसर्स सहारा इंडिया, श्री सहारा प्राइम सिटी लिमिटेड कंपनी, श्री सीमांतो राय, श्री जे बी राय, श्री ओ पी श्रीवास्तव, अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा 420 (धोखाधड़ी) और 120 B (आपराधिक षडयंत्र) के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ करी थी, लेकिन विवेचना की गति काफी धीमी होने से, आज तक ओ पी श्रीवास्तव को नहीं बुला पाई, ओ पी श्रीवास्तव को ई डी (ED) कोर्ट कलकत्ता पश्चिम बंगाल से बीमारी के आधार पर अंतरिम जमानत अपना इलाज कराने हेतु मिली हुईं है और श्री सीमांतो राय, श्री जे बी राय को जो विदेश में है को बुला पाई/
सहारा समूह से जुड़े मामले में आरोपी सुब्रत रॉय के पुत्र सीमांतो राय, उसके भाई जयब्रत राय(जे.बी. राय )के खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से लुकआउट/नोटिस जारी करने की मांग उठाई गई है। इस संबंध में अधिवक्ता रमेश मिश्रा ने मध्यप्रदेश पुलिस महा निरीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल को व प्रमुख सचिव वित्त विभाग भोपाल को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है।जिसके तारतम्य में आयुक्त संस्थागत वित्त भोपाल को दिनांक 29/7/26 को कार्यवाही करने हेतु पत्र भेजा है / आयुक्त संस्थागत वित्त भोपाल (मध्य प्रदेश) द्वारा क्या कार्यवाही की गई/ यह विचारणीय है/
पत्र में बताया गया है कि सहारा समूह द्वारा प्रदेश के कई जिलों में निवेशकों से बड़ी राशि जमा कराई गई थी। बाद में जमीनों की खरीद-फरोख्त और कम कीमत पर विक्रय के मामलों में आर्थिक अनियमितताओं की शिकायतें सामने आईं। सहारा समूह की कटनी, जबलपुर, भोपाल, सागर, ग्वालियर में स्थित जमीन को कम कीमत पर बेचने की शिकायत पर, इस पूरे मामले की जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (EOW) भोपाल द्वारा की जा रही है।
अधिवक्ता ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि ईओडब्ल्यू भोपाल में अपराध क्रमांक 0116/25, दिनांक 25 जुलाई 2025 के तहत प्रकरण दर्ज है। इसमें जे.बी. राय सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच चल रही है। आरोप है कि सीमांतो राय,जे.बी. राय देश छोड़कर विदेश चले गए हैं और अब तक जांच में उपस्थित नहीं हुए हैं।
पत्र में यह भी कहा गया है कि आरोपी की अनुपस्थिति के कारण जांच प्रभावित हो रही है। ऐसे में उनके खिलाफ इंटरपोल के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है, ताकि उन्हें भारत लाकर विधिक कार्रवाई पूरी की जा सके।
अधिवक्ता ने शासन से मांग की है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र आवश्यक कदम उठाए जाएं, जिससे निवेशकों को न्याय मिल सके और आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो सके।
Comments
Post a Comment